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सर्प काटने के प्रकरण में चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता
सर्प काटने के प्रकरण में चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता

उत्तर बस्तर । कलेक्टर चन्दन कुमार द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 का प्रयोग करते हुए पखांजूर तहसील के ग्राम गोविंदपुर निवासी 38 वर्षीय गौरंग मंडल की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी श्रीमती कविता मंडल के लिए चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया गया हैं। स्वीकृत सहायता का भुगतान पखांजूर तहसीलदार के माध्यम से किया जायेगा।

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