6 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला नहीं
6 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला नहीं
  • वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 रहेगी
  • कलेक्टर ने जारी किया आदेश

महासमुन्द 01 जून 2021

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह ने पूर्ण जारी आदेश अनुसार महासमुन्द जिला अंतर्गत समुचित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध निरंतर जारी रखने का आदेश आज जारी किया है। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियां आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।

सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हाॅल/थियेटर, वाटर पार्क, थीम पार्क तथा सामूहिक भीड़-भाड़ वाले स्थल आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल एवं काॅलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा, रैली, जूलूस, धरना, प्रदर्शन तथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। चैपाटी जैसे स्थल नहीं खुलेंगे।

कंडिका (1) अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शाॅपिंग माॅल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पाॅ, पार्क व जिम इत्यादि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से शाम 06ः00 बजे तक खोले जा सकेंगे।

होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब एवं बार रात्रि 10ः00 बजे तक खुल सकेंगे। आउटसाइड डायनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हाॅल/रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स आॅनलाईन/टेलीफोनिक आॅडर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता देंगे। क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात्रि 09ः00 बजे तक तथा आम जनता/ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10ः00 बजे तक ही रहेगा। होटलों में इन-हाऊस अतिथियों के लिए होटल किचन/स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।

इसे भी पढ़ें  मल्टीएक्टीविटी सेंटर के रूप में विकसित हो रहा महासमुंद गौठान

वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह, होटल अथवा मैरिज हाॅल में कोविड-19 प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 40-3/2020-डी.एम./1(ए) दिनांक 29.04.2021 अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी। होटल/मैरिज हाॅल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर मैरिज हाॅल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, जिनकी सूची मैरिज हाॅल संचालक द्वारा संधारित की जावेगी। आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।

महासमुन्द जिला अंतर्गत सभी कार्यालय पूर्ववत खुलेंगे। शासकीय कार्यालयों में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के सभी अधिकारी नियमित रूप से उपस्थित होंगे किन्तु अधीनस्थ कर्मचारी कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ उपस्थित होंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाॅफ सहित पूर्ववत् टोकन/आॅनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे।

सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे, किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या आॅनलाईन आॅर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी।

शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रातः 10ः30 बजे से सायं 05ः00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी। सभी संचालित दुकानों/स्थापनाओं में निःशुल्क वितरण/विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जाॅच कराना आवश्यक होगा, साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

इसे भी पढ़ें  घर-घर सर्वे

प्रतिदिन शाम 06ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक रात्रिकालीन लाॅकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/वेयरहाउस/कार्गो/ फल/सब्जी की लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

प्रत्येक रविवार को पूर्ण लाॅकडाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी., पैट शाॅप, न्यूजपेपर, दुग्ध/फल/सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।

आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम 03, आॅटो में ड्रायवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। आम जनता को निर्देश दिया जाता है कि वे अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें। सार्वजनिक स्थलों में अनिवार्य रूप से मास्क धारण करें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग किया जाना अपेक्षित है। मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान/माॅल/हाॅल को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत विधान के अधीन आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जावेगा।

होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड पाॅजिटीव मरीजों को स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जावेगा। आपात स्थिति में होम आईसोलेशन कंट्रोल रूम में निम्न नंबरों पर आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता  है:- 07723-222100, 07723-222101, 82693-79405

इसे भी पढ़ें  युवा कैरियर निर्माण योजनाः कोचिंग के लिए आवेदन 13 सितम्बर तक आमंत्रित

यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चैंकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिरवेज एवं कचरे का डिस्पोजल, इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में अतिआवश्यक कार्यों को छोड़कर उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। अपरिहार्य स्थिति में जिला दण्डाधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी उपरोक्त प्रतिबंध से छूट देने हेतु सक्षम होंगे।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार, कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा एवं आगामी आदेश पर्यन्त लागू रहेगा।

क्रमांक/01/2005

Source: http://dprcg.gov.in/

न्यूज़ अपडेट

न्यूज़ अपडेट

सरकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं राजीव युवा मितान

रायपुर 12 जुलाई 2023 देश को समृद्ध बनाने में युवाओं की भूमिका अहम मानी जाती है। युवाओं की क्षमता का बेहतर इस्तेमाल किया जाए तो वह राज्य  तेजी से आगे बढ़ने लगता है। युवाओं को राज्य के विकास में भागीदार बनाने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री उमेश…

लोकतंत्र की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य – राज्यपाल श्री हरिचंदन

राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन अपने तीन दिवसीय ओडिशा प्रवास के दौरान ओडिशा के पूर्व मंत्री और समाजवादी नेता स्वर्गीय प्रदीप किशोर दास के जन्मशताब्दी समारोह में शामिल हुए। यह समारोह भुवनेश्वर के गीतगोबिंद सदन में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर राज्यपाल ने श्री प्रदीप किशोर दास को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी नेतृत्व…

IPL Schedule 2022 Announced

The schedule for the Indian Premier League 2022 (IPL 2022) season has been announced, with Chennai Super Kings set to face Kolkata Knight Riders in the opener at the Wankhede Stadium in Mumbai on March 26. The BCCI announced the full scheduled in a press release on Sunday. “The Board of Control for Cricket in India…

इसे भी पढ़ें  मल्टीएक्टीविटी सेंटर के रूप में विकसित हो रहा महासमुंद गौठान

रेडी टू ईट निर्माण

रायपुर। छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट पोषण आहार निर्माण और वितरण व्यवस्था के संबंध में वर्तमान में जारी व्यवस्था मार्च 2022 तक लागू रहेगी। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की गई नई पॉलिसी का क्रियान्वयन एक फरवरी 2022 से होना था, इसेे अब एक अप्रैल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।…

कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी अब 15 फरवरी तक

रायपुर। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी फसलों की खरीदी के लिए समयावधि अब 15 फरवरी 2022 तक बढ़ा दी गई है। इसके पहले इन फसलों की खरीदी के लिए 31 जनवरी तक की तिथि निर्धारित थी। गौरतलब है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा होने के कारण मिंजाई में हुई…

मानवीय हस्तक्षेप मुक्त होगी नल कनेक्शन प्रक्रिया

रायपुर। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की थीम पर काम करते हुए छत्तीसगढ़ शासन नागरिकों की सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रही है। आनलाइन सेवाओं की वजह से नागरिकों के काम घर बैठे हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब नल कनेक्शन के लिए भी नागरिकों को नगरीय निकाय कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। आम नागरिकों…

मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना 21 फरवरी तक सभी शहरों में

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस गणतंत्र दिवस पर राज्य के सभी शहरों की स्लम बस्तियों में रहने वालों को एक बड़ी सौगात दी है। अब यहां के रहवासियों को इलाज के लिए अस्पताल जाने या खून की जांच और अन्य स्वास्थ्य परीक्षण के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। अब उनके इलाके में मोबाइल…

इसे भी पढ़ें  बिहान बाजार में दीदियों द्वारा उत्पादित सामाग्री लेने लोगों में काफी उत्साह

अवैध रेत उत्खनन के विरूद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश

रायपुर । मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अवैध रेत उत्खनन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए हैं कि किसी भी जिले में अवैध रेत उत्खनन नहीं होना चाहिए। किसी भी जिले से अवैध रेत उत्खनन की शिकायत मिलने पर कलेक्टर और एसपी…

पीएमडी सीजी म्युजिक ने रि-लांच किया अपना चैनल….

पीएमडी सीजी म्युजिक ने दिलीप षडंगी के स्वर में दौना के पान के साथ अपना चैनल रि-लांच किया। आपको बता दें कि पीएमडी सीजी म्युजिक समय समय पर छत्तीसगढ़ी गाने लेकर आते रहा है। पीएमडी सीजी म्युजिक ने एक बार फिर दिलीप षडंगी की आवाज में दौना के पान के साथ अपना चैनल रि-लांच किया…

प्रभारी मंत्री ने किया कला केंद्र भवन का लोकार्पण

सूरजपुर। जिला प्रवास में प्रभारी मंत्री श्री शिव कुमार डहरिया ने आज नगर के वार्ड क्रमांक 16 में बने कला केंद्र भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। तत्पश्चात् माँ सरस्वती की छायात्रित पर पुष्पअर्पित कर दीप प्रज्जवलित किया गया।डा. शिव कुमार डहरिया ने कला केन्द्र के विभिन्न कक्षो का निरक्षण किया, जिसमें गायन कक्ष, नृत्य…

इसे भी पढ़ें  युवा कैरियर निर्माण योजनाः कोचिंग के लिए आवेदन 13 सितम्बर तक आमंत्रित

​​​​​​​मंत्री श्री भगत ने ‘बुटेका एनीकट’ और ‘मारागांव तटबंध’ का किया निरीक्षण

रायपुर। खाद्य मंत्री एवं गरियाबंद जिले के प्रभारी मंत्री श्री अमरजीत भगत ने ग्राम बेंदकुरा के समीप सोंढूर नदी पर बने बुटेका एनीकट का आकस्मिक निरीक्षण किया। मंत्री श्री भगत 26 जनवरी को जिला मुख्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के पश्चात एनीकट का अवलोकन करने पहुंचे थे। आसपास के ग्रामीणों ने इसके…

उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने दिव्यांग को बैटरी चलित ई-ट्राईसायकल प्रदान की

रायपुर। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और दंतेवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा ने बचेली स्थित रेस्ट हाउस परिसर में दिव्यांग श्री राम प्रसाद साहू को बैटरी चलित ई-ट्राईसायकल प्रदान किया। श्री राम प्रसाद साहू बचेली के वार्ड क्रमांक 5 के निवासी है, इससे पहले उन्हें सामान्य ट्राईसायकल उपलब्ध करायी गयी थी। बैटरी चलित…