सात वर्ष की वैधता के बंधन को शासन ने किया विलोपित
छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण-पत्र की वैधता अब आजीवन रहेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक पात्रता प्रमाण-पत्र की वैधता की सात वर्ष की अवधि को विलोपित करते हुए इसे आजीवन कर दिया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में वर्ष 2011 की मार्गदर्शिका में एक बार परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी के लिए प्रमाण पत्र की वैधता अवधि अधिकतम 7 वर्षों तक के लिए निर्धारित थी, जिसे अब शिक्षा विभाग ने विलोपित कर दिया है।
राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उक्त आशय का आदेश आज यहां मंत्रालय से आदेश जारी कर दिया है। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि यह आदेश 2011 से अब तक समस्त शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र के संबंध में भी मान्य होगा, जिन अभ्यर्थियों के शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई है, उनके लिए नया प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
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