अम्बिकापुर 04 मई 2021

गैर मान्यता वाले मेडिकल की डिग्री के आधार पर  संचालित दवाखाना को जिला प्रशासन द्वारा सीलबंदी की कार्यवाही  की गई।
एसडीएम श्री प्रदीप साहू ने बताया कि कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के  निर्देशानुसार राजस्व एवं स्वास्थ्य स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा अम्बिकापुर के चठीरमा में विश्वजीत व्यापारी के द्वारा संचालित दवाखाना में छापामार कार्यवाही करते हुए तमाम दस्तावेजो को खंगाला गया। इस दौरान  विश्वजीत व्यापारी से दवाखाना संचालित करने शासन  से मान्यता प्राप्त डीग्री प्रस्तुत करने कहा गया। इस पर विश्वजीत ने अल्टरनेटिव  मेडिसीन में डिग्री प्रस्तुत की।स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस   डग्री को  छत्तीसगढ़ मे मान्यता नही दी गई है। बिना मान्यता के डिग्री के आधार पर दवाखाना खोलने पर प्रशासन की टीम द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त दवाखाना को सीलबंद कर दिया गया।
इस दौरान तहसीलदार ऋतुराज बिसेन, नायब तहसीलदार किशोर वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
समाचार क्रमांक 686/202

Source: http://dprcg.gov.in/