दलपत सागर में पहुंचने लगा इंद्रावती नदी का पानी
दलपत सागर में पहुंचने लगा इंद्रावती नदी का पानी

उत्तर बस्तर कांकेर 27, मई 2021

जिले में लगातार कन्टेमेन्ट जोन घोषित किए जाने एवं प्रशासनिक प्रयासों के फलस्वरूप कोविड-19 के धनात्मक मरीजों में कमी एवं संक्रमण दर में तुलनात्मक कमी के फलस्वरूप कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा जिले में आर्थिक गतिविधियों के दृष्टिगत् व्यवसायिक एवं अन्य गतिविधियों में छूट के साथ संशोधित आदेश प्रसारित किये गये हंै, जिसके अनुसार संपूर्ण कांकेर जिले में प्रातः 08 बजे से सायं 06 बजे तक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।  जिला उत्तर बस्तर कांकेर के संपूर्ण क्षेत्रांतर्गत 01 जून 2021 प्रातः 06 बजे तक कुछ रियायत के साथ पूर्ववत् कन्टेमेन्ट जोन रहेगा तथा 01 जून प्रातः 06 बजे तक जिला उŸार बस्तर कांकेर की सम्पूर्ण सीमाएं सील रहेंगी।

कन्टेमेन्ट अवधि में प्रत्येक रविवार को (मेडिकल, पैथालाॅजी, लैब, पेट्रोल पंप, दुग्ध, पेट शाॅप, न्यूज पेपर वितरण एवं पेयजल वितरण को छोड़कर) पूर्णतः लाॅकडाउन रहेगा।

27 मई से दी जा रही रियायतें

जिले की सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों को टोकन व्यवस्था के साथ खोलकर हितग्राही, लाभार्थियों को राशन वितरण किया जावेगा। खाद्य विभाग उपरोक्तानुसार खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जिले के सभी देशी मदिरा दुकानें प्रातः 08 बजे से सायं 06 बजे तक खुले रहेंगे। किराना दुकान, सब्जी दुकान, फल दुकान, डेलीनीड्स, दुग्ध, डेयरी और डेयरी उत्पादन की दुकानों, बेकरी, आटा चक्की, अण्डा, पोल्ट्री, मटन, चिकन, मछली की दुकान, सैलून, ब्यूटी-पार्लर, स्पा को प्रातः 08 बजे से सायं 06 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। होम डिलीवरी के रूप में दुग्ध वितरण को प्रातः 06 बजे से 10 बजे तक एवं सायं 06 बजे से 08 बजे तक अनुमति होगी। सभी हाॅटल एवं रेस्टोरेंट प्रातः 08 बजे से सायं 06 बजे तक खुले रहेंगे किन्तु खाद्य सामग्री का विक्रय टेक-अवे, पार्सल के रूप में होगा एवं जोमेटो, स्वीगी एवं अन्य माध्यमों से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 09 बजे तक होगी। वेल्डिंग शाॅप, आॅटो पार्टस्, आॅटो मोबाईल, स्टेशनरी, बुक स्टाॅल, कम्पयूटर शाॅप, फोटो स्टूडियो, वाहन मरम्मत, पंचर रिपेरिंग, लाॅड्री सर्विस, आॅप्टिकल शाॅप, निर्माण सामग्री विक्रय, हार्डवेयर की दुकानें, मोबाईल शाॅप, इलेक्ट्राॅनिक-इलेक्ट्रीकल्स, सेनटरी, होम एप्लायंज, पेट शाॅप, एक्वेरियम, कृषि से संबंधित सभी दुकानें (कीटनाशक दवा रासायनिक खाद, मशीनरी स्पेयर पार्टस् विक्रय एवं मरम्मत) की दुकानें एवं वाहनों के शोरूम, फायनेंस संस्थान  (NBFC) (50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ) प्रातः 08 बजे से सायं 06 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सभी पानठेला, नास्ता, गुपचुप ठेला को सायं 06 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। कपड़ा, जूता-चप्पल, फर्नीचर, बर्तन, सराफा, ग्लासेस, फैन्सी, गिफ्ट शाॅप, सायकल स्टोर्स, टेलरिंग शाॅप की दुकानें प्रातः 08 बजे से सायं 06 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल स्टोर्स, पैथालाॅजी लैब, क्लीनिक, पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसियों को संचालन की अनुमति होगी। गैस एजेंसियाॅ होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। न्यूज पेपर वितरण प्रातः 07 बजे से 10 तक एवं सायं 05.30 बजे से 08 बजे तक अनुमति होगी। शासकीय निर्माण कार्य एवं आद्यौगिक संस्थानों को निर्धारित समयावधि तक संचालन व निर्माण की अनुमति होगी। मनरेगा के कार्य एवं वन विभाग के लघु एवं गौण वनोपज से संबंधित संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन कार्य की अनुमति होगी। लघु वनोपज संग्राहकों को व्यापारियों के गोदाम तक ले जाकर वनोपज विक्रय की अनुमति होगी। निजी निर्माण कार्य सायं 05 बजे तक अनुमति होगी। समस्त मिलरों को धान का भण्डारण, मिलिंग एवं चाॅवल को पीडीएस दुकानों तक परिवहन की अनुमति होगी। लोक सेवा केन्द्रों, च्वाईस सेंटर एवं बैंक सखी को अपने निर्धारित समय में सेवा प्रदाय की अनुमति होगी। जिले के अनुज्ञप्ति धारक, पट्टेधारक को कन्टेंमेन्ट अवधि के दौरान रेत, गिट्टी उत्खनन, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय की सशर्त अनुमति होगी। पूर्व से होटलों में रूके हुए व्यक्तियों के लिए डायनिंग सेवाएं केवल रूम सर्विस के माध्यम से उपलब्ध होंगी। ई-काॅमर्स जैसे-अमेजन, फ्लिफकार्ट एवं अन्य माध्यमों से सामग्रियों की होम डिलीवरी तथा कोरियर डिलीवरी हेतु सायं 06 बजे तक अनुमति होगी। हाइवे पर स्थित ढाबा केवल टेक अवे सेवा हेतु संचालन की अनुमति होगी। बैंक, पोस्ट आॅफिस, बीमा कार्यालय को कोविड-19 गाइड लाइन का पालन करते हुए कार्यालयीन अवधि में समस्त कार्यों के संचालन की अनुमति होगी। जिले के समस्त शासकीय कार्यालय आवश्यकतानुसार न्यूनतम् कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ पूर्ववत् संचालित रहेंगे। परिवहनकर्ताओं को रात्रि 11 बजे से सुबह 06 बजे तक स्थानीय गोदामों में सामान की लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति होगी। अनुमति प्राप्त गतिविधियों के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजीकल डिस्टेेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे एवं उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में वाहन, ठेले को जब्त करेंगे अथवा अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करेंगे।

कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्यों में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास, स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में कांकेर जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे, टेलीकाॅम संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हाॅस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जावेगा।

कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जाॅच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल, पैथालाॅजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित होगा। वैवाहिक समारोह तथा अत्येष्टि एवं शोक कार्यक्रम हेतु अधिकतम् 10 व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति होगी। इस हेतु संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुमति प्रदान करेंगे।

मीडियाकर्मियों को आई कार्ड के साथ अपने कार्यों को संपादन की अनुमति होगी। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 03, आॅटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों के यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हाॅस्पिटल आवागमन हेतु आॅटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। कंटेनमेंट अवधि के दौरान अत्यावश्यक कार्य से अन्य जिले में प्रवास हेतु CG COIVD-19 ePass में वांछित दस्तावेज सहित आवेदन करना होगा। जिला उŸार बस्तर कांकेर अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के माइक्रो कन्टेन्मेन्ट जोन घोषित होने की स्थिति में उपरोक्त रियायतें लागू नहीं होंगी एवं समस्त गतिविधियाॅ प्रतिबंधित रहेंगी। अनुमति प्राप्त समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान संचालकों को कोविड-19 गाईड लाईन का पालन अनिवार्य होगा।

 प्रतिबंधित गतिविधियाॅ

सभी साप्ताहिक बाजार, माॅल, स्विमिंग पुल, क्लब, सिनेमा हाॅल, जिम, खेल क्लब तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेगें। जिला अन्तर्गत संचालित विदेशी शराब दुकानंे एवं बार बंद रहेगें, शासनादेश अनुसार आॅनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति होगी। सभी पार्क, रिसाॅर्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल पूर्णतः प्रतिबंधित होगें। स्कूल एवं काॅलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें। छा़त्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाॅ बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। कन्टेन्मेंट अवधि के दौरान सायं 06 बजे से प्रातः 06 बजे तक नाईट कफर््यू लागू रहेगा। इस दौरान केवल दुग्ध एव न्यूज पेपर वितरण को दी गई सीमा अंतर्गत छूट होगी। इस व्यवस्था में सलंग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जाॅच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा।  व्यावसायिक संस्थानांे तथा सार्वजनिक स्थलों पर कोविड-19 सैम्पलिंग टीम द्वारा कभी भी सैम्पलिंग की जा सकती है तथा संबंधित व्यक्तियों को सैम्पलिंग कराना अनिवार्य होगा। मोबाईल सर्विलेंस टीम भी समय-समय पर कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित कराने हेतु भ्रमण पर रहेगी एवं उनके द्वारा नियमानुसार चालानी, दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 27 मई 2021 से  01 जून 2021 के प्रातः 06 बजे तक लागू रहेगा।

क्रमांक/517/सुरेन्द्र ठाकुर

Source: http://dprcg.gov.in/