gram-panchayat
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कबीरधाम जिले के सभी ग्राम पंचायतों में 25 से 31 जुलाई के मध्य विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ‘मेरी पंचायत मेरा अधिकार-जनसेवाएं हमारे द्वारा अभियान’’ अंतर्गत पंचायतों से संबंधित नागरिक घोषणा पत्र को ग्रामसभा में अनुमोदित किया जाना है। कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने ग्रामसभा का व्यापक प्रचार-प्रचार कराने तथा उसकी जानकारी ग्राम पंचायत के प्रत्येक सरपंच तथा पंचों को देने के लिए जिले के सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है।       

ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत व्यक्तियों को भूमि स्वामी हक प्रदान किए जाने हेतु ‘‘स्वामित्व योजना‘‘ प्रारंभ की गई है। ‘‘स्वामित्व‘‘ सर्वे ऑफ इण्डिया के द्वारा ड्रोन के माध्यम से आबादी भूमि का सर्वे कर भूमि स्वामी को अधिकार अभिलेख प्रदान किए जाने की योजना है, जिसके लिए राजस्व विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

योजना का क्रियान्वयन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संयुक्त समन्वय से किया जाएगा। स्वामित्व योजना से ग्रामवासियों को नियमानुसार लाभ होंगे-ग्रामीण सम्पत्तियों का अधिकार अभिलेख निर्माण, प्रत्येक सम्पत्तिधारक को उसके सम्पत्ति का स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान किया जावेगा। सम्पत्तियों पर बैंक से ऋण लेना आसान होगा, सम्पत्तियों के पारिवारिक विभाजन, सम्पत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया सुगम तथा पारिवारिक सम्पत्ति के विवाद में कमी होगी। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों को सम्पत्ति शुल्क के रूप में पंचायत को स्थानीय आय का साधन प्राप्त होगा, पंचायत स्तर पर ग्राम विकास की योजना बनाने में सुविधा होगी, शासकीय एवं सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा एवं रख-रखाव आसान होगा तथा सम्पत्ति के नामांतरण एवं बंटवारा का प्रत्यक्ष अधिकार ग्राम पंचायतों को मिलेगा। कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्राम सभा सम्पन्न होने के उपरांत संकलित प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में 05 अगस्त तक कार्यालय कलेक्टर (पंचायत) जिला कबीरधाम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।