National Lok Adalat
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143 लंबित प्रकरण और 03 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में आपसी सहमति से मिला न्याय  

शनिवार 10 जुलाई को बस्तर जिले में आयोजित ष्हाईब्रीड नेशनल लोक अदालतष् में आपसी सहमति के आधार पर 146 प्रकरणों में सुनवाई पूरी कर न्याय प्रदान किया गया। इस हाइब्रिड नेशनल लोक अदालत में सुनवाई भौतिक एवं वर्चुअल उपस्थिति के माध्यम से किया गया ।  

जिला न्यायाधीश श्रीमती सुमन एक्का के मार्गदर्शन में आयोजित ष्हाईब्रीड नेशनल लोक अदालतष् हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले में कुल 06 खण्डपीठों का गठन किया गया था। इनमें खण्डपीठ कमांक-1 श्री अशोक कुमार साहू, न्यायाधीश परिवार न्यायालय जगदलपुर, खण्डपीठ कमांक-2 श्री ग्रेगोरी तिर्की चेयरमेन स्थायी लोक अदालत, जगदलपुर, खण्डपीठ क्रमांक-3 श्री डी.आर. देवांगन, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदलपुर, खण्डपीठ क्रमांक-4 श्री बलराम कुमार देवांगन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर, खण्डपीठ कमांक-5 श्रीमती श्वेता उपाध्याय गौर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं खण्डपीठ कमांक-6 श्रीमती श्रद्धा सिंह, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय में सुनवाई की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गीता बृज ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में कुल रखे गये लंबित 409 प्रकरणों में से मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित 15 प्रकरणों में अंतिम निराकरण करते हुए मोटर दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों को कुल 41 लाख 48 हजार 140 रुपए की क्षतिपूर्ति दिये जाने का आदेश दिया गया ।

जिला न्यायालयों द्वारा 20 प्रकरण, धारा 138 निई एक्ट के 04 प्रकरण, परिवार न्यायालय जगदलपुर द्वारा 04 प्रकरण, जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित 01 प्रकरण का निराकरण करते हुए कोरोना महामारी के दौरान एवं आपदा प्रबंधन के अंतर्गत थानों द्वारा दर्ज 70 मामलों सहित अन्य 29 प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया गया । इसी प्रकार सभी प्रमुख बैंकों, बीएसएनएल एवं नगर निगम द्वारा रखे गये कुल 450 प्रकरणों में से बैंकों के 03 प्रकरणों में 65 हजार रुपए समझौता राशि के आधार पर प्रस्तुत प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का अंतिम निराकरण किया गया ।

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बैंक से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में 03 पक्षकारों के वर्चुअल सुनवाई करते हुए उनके प्रकरणों को निराकृत भी किया गया । वर्चुअल सुनवाई के संबंध में बैंक के अधिकारियों एवं पक्षकारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने की प्रक्रिया की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तथा जिला न्यायालय के टेक्निकल स्टाफ द्वारा प्रदान की गई थी। सबको शीघ्र और सस्ता न्याय, जिसमें न किसी की जीत और न किसी की हार आज आयोजित नेशनल लोक अदालत में कई लोगों को आपसी सुलह समझाईस से परिवार न्यायालय जगदलपुर के न्यायालय में पति-पत्नी के विवाद को समाप्त कर सुखमय जीवन व्यतीत करने की समझाईस देते हुए शुभकामनाएं दी गई।

परिवार न्यायालय जगदलपुर के न्यायालय के न्यायालय में लंबित श्रीमती सुरबीला एवं अन्य विरूद्ध सुनील कुमार बेसरा के प्रकरण में आवेदिका पत्नी द्वारा अपने पति से विवाह पश्चात् विवाद किये जाने एवं उनके भरण-पोषण में उपेक्षा किए जाने के कारण पत्नी द्वारा अपने पति के विरूद्ध रूपये 10 हजार रूपये प्रतिमाह दिलाए जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया था ।

इस प्रकरण में परिवार न्यायालय जगदलपुर के न्यायाधीश श्री अशोक कुमार साहू एवं उनकी खण्डपीठ के सदस्यों द्वारा दोनों पक्षों को समझाईस दिया गया, जिसके बाद अनावेदक पति द्वारा आवेदिका पत्नी के प्रति अपने विधिक एवं नैतिक दायित्वों का निर्वहन करना व्यक्त करते हुए दोनों पक्षों द्वारा आपस में राजीनामा किया गया ।

न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को राजीनामा किए जाने के उपरांत उन्हें भविष्य में सुखमय पारिवारिक जीवन व्यतीत करने की शुभकामनाएं भी दी गई ।    

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर के न्यायालय में पिता पुत्र के मध्य मकान मरम्मत के लिए पैसा देने की बात को लेकर हुये विवाद में आजदोनो का नेशनल लोक अदालत में सुलह थाना नगरनार क्षेत्रातंर्गत माड़पाल निवासी प्रार्थी पीलीमन कश्यप को घर में बारिश में पानी टपक रहा था। जिसके मरम्मत के लिए उसे शासन से 10 हजार रुपए मिला था, इस राशि को उसके पुत्र राजेश रख लिया था और मांगने पर अपने पिता से लड़ाई झगड़ा कर गाली गलौच करते हुए हाथ थप्पड़ से मारपीट कर दिया। आज पिता-पुत्र दोनो नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलराम कुमार देवांगन के न्यायालय में परस्पर राजीनामा किये। पिता-पुत्र के मिलन पर न्यायालय में उपस्थित अधिवक्ता, कर्मचारी एवं अन्य पक्षकारगण भावविभोर हो गये।    

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शराब पीने के लिए मना करने की बात को लेकर पति द्वारा अपनी पत्नि से मारपीट किये जाने पर लोक अदालत में दोनो की बीच सुलह करवाया गया। पिपलावण्ड भानपुरी निवासी प्रार्थिया बुदरी बाई द्वारा अपने पति ठिलूराम कश्यप को शराब पी पीकर घूमते रहते हो काम धाम नही करते हो कहने पर उसके पति ठिलूराम कश्यप ने प्रार्थिया पत्नि से मारपीट किया और दोनो के बीच मामला थाना तक पहुंच गया जहां दोनो में कोई सुलह नही हुआ और मामला अदालत में पहुंचा। इस मामले को नेशनल लोक अदालत में रखकर पीठासीन अधिकारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलराम कुमार देवांगन ने दोनो पति-पत्नि को आपसी सुलह से सामज्स्यपूर्वक रहने सलाह दिया जिस पर दोनो पति-पत्नि कभी विवाद नही करने का वचन देते हुए एक हो गये और न्यायालय से साथ-साथ राजी खुशी वापस लौटे। आज आयोजित नेशनल लोक अदालत में सीजेएम बलराम कुमार देवांगन के न्यायालय में 111 प्रकरणों का निपटारा      

कोविड-19 महामारी के दौरान जगदलपुर के थानो में दर्ज आपराधिक प्रकरणो को वापस लिए जाने की अनुशंसा किये जाने के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायालय जगदलपुर द्वारा आपदा प्रबंधन एवं कोविड-19 महामारी के दौरान थाना में दर्ज ऐसे मामलों को निपटारे एवं वापसी हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री बलराम कुमार देवांगन  को विशेष न्यायाधीश के तौर पर नामित किया गया था,जिनके द्वारा आज नेशनल लोक अदालत में त्वरित कार्यवाही करते हुए 70 ऐसे मामलों को शासन के अनुशंसा पर वापसी की कार्यवाही की गई जिसमें मुख्य रूप से थाना कोतवाली में दर्ज कमल पटवा, सुरेश तिवारी, रविन्द्र भुईया, शिव कुमार गाईन, आमीर खान, महादेव वेरा, शैलेश जैन, हिमांशु चक्रवर्ती, जीतु जैन, फतेह सिंह, रामचन्द गुप्ता, अवधेश झा, विजय बाला, सुरेश दुल्हानी, जितेश सिंह, रघुवीर प्रसाद पाण्डे, मनोहर गोल्छा, विवेक पाण्डे, दीपक कुमार ठाकुर, उमेश कुमार गुप्ता, फिरोज खान, अरूण धोते, विजय झा, किरन लाल देवांगन, मनोज कुमार सोनी, मुरली कृष्णा नायडू, जगन्नाथ मरार, अतुल जैन, शफीक खान, राजीव देवांगन, दीक्षित पटेल, अरविंद जैन, सलीम खान, प्रदीप तिवारी, विकास विश्वकर्मा, समीर जैन, चन्द्र प्रकाश शर्मा, राजेन्द्र कुमार नागे, अफसार अहमद, अब्दुल कादिर, डूलाराम लछवानी, जितेन्द्र सेन, बसंत अग्रवाल, किशन पटवा, पीलाराम देवांगन, तरूण पाण्डे, श्रीनिवास राव, अरफत सिद्धिकी, राजकिशोर जैन व अन्य, साहिद जाफरी, प्रकाश नारायण शर्मा, धर्मेन्द्र कोर्राम, शोमित पवार अन्य, अनिश दीवान, हेमंत कुमार टांक, राम बिसाई, योगेश साव, थाना बोधघाट में दर्ज प्रेम उर्फ प्रकाश कर्मकार, ईश्वर कश्यप अन्य, साजित शाह अन्य, कंवर लाल राठी, शकिरूद्दीन, थाना भानपुरी में दर्ज चेतन कवासी, परवेज आलम अंसारी अन्य, तुलाराम कश्यप अन्य, लबो मुदली अन्य, थाना लोहण्डीगुड़ा में दर्ज महेश कुमार कड़ियाम, शामनाथ कश्यप, थाना परपा में दर्ज अशोक सेठिया, थाना बस्तर में दर्ज रामनाथ कश्यप के मामलों का निराकरण किया गया। इसके साथ ही आबकारी विभाग, यातायात थाना एवं जगदलपुर के आरक्षी केन्द्रों से पेश मामलों में मामूली अर्थदण्ड लगाकर मामलों का निराकरण किया गया।   क्रमांक/749/अर्जुन

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