दलपत सागर में पहुंचने लगा इंद्रावती नदी का पानी
दलपत सागर में पहुंचने लगा इंद्रावती नदी का पानी

कलेक्टर ने अनावश्यक घूमने, मास्क न पहनने, एवं निर्देशो के उल्लंघन करने वालो पर अर्थदंड की कार्यवाही करने हेतु अधिकारियों को किया निर्देशित

एसपी ने  सभी एसडीओपी एवं थाना प्रभारियों को निर्देशो का उचित क्रियान्वयन हेतु राजस्व अमले के साथ समन्वय कर कार्य करने के दिए निर्देश

जशपुरनगर 23 मई 2021

 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री महादेव कावरे ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में लॉकडाउन अवधि में कोविड-19 गाईड लाइन का पालन कराने के सम्बंध में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली।कलेक्टर ने बताया कि कोविड-19 पाॅजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण जिले में कन्टेमेन्ट जोन की अवधि 31 मई 2021 की रात्रि 12 बजे तक बढ़ा दी गई है। इस अवसर पर पुलिस अधिक्षक जशपुर श्री बालाजी राव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री के.एस. मंडावी, अपर कलेक्टर श्री आई. एल. ठाकुर, समस्त एसडीएम, एसडीओपी, थाना प्रभारी,  सीएमओ , तहसीलदार, वर्चुअल रूप से जुड़े रहे।

बैठक में कलेक्टर ने लॉकडाउन के सम्बन्ध में जारी निर्देशो के प्रमुख बिंदुओं पर अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। उपरोक्त अवधि में जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी। साथ ही दुकानों के संचालन में कुछ ढिलाई देते हुए सशर्त अनुमति प्रदान की गई है।

जिसके अनुसार  सभी प्रकार की एकल दुकाने किराना दुकाने, डेलीनीड्स, फल दुकान, सब्जी, दूध, दूध उत्पाद से सम्बंधित दुकाने सप्ताह में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेंगी इसी प्रकार  स्टेशनरी, हार्डवेयर, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकाने, मोबाइल-कंप्यूटर रिपेयरिंग दुकाने मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को संचालित की जा सकेंगी। इस दौरान भी कोविड-19 गाईड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। दुकान के बाहर गोल घेरा बनाने एवं ग्राहकों द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही संचालको द्वारा दुकानों में अनावश्यक भीड़ एकत्रित न हो इस हेतु  ग्राहकों को टोकन वितरित करने की बात कही। कंटेनमेंट जोन अवधि 31 मई 2021 तक सम्पूर्ण जिले में प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण लाॅकडाउन रहेगा। रविवार को केवल मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल,  पेट्रोल पंप, जैसी अत्यावश्यक गतिविधियों की संचालन की अनुमति होगी। कपड़ा दुकान, ज्वेलरी दुकान सहित अन्य दुकानों के संचालन की अनुमति नही दी गयी है। साथ ही उक्त तिथि तक जिले में रात्रि 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कफ्यू रहेगा। जिसका अनिवार्य रूप से पालन कराने के निर्देश कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए। उन्होंने बताया की कंटेनमेंट अवधि के दौरान जिले में आटा चक्की (हाॅलर,फ्लोर मिल), वाहन मरम्मत,पंचर दुकान  दोपहर 02 बजे तक सशर्त संचालन की अनुमति होगी।

कलेक्टर ने बताया कि जिले में शादी की नई अनुमति प्रदान नही की जाएगी एवं पूर्व अनुमति प्राप्त विवाह कार्यक्रम में निर्धारित लोगो की उपस्थिति के साथ ही कोविड निगेटिव का रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है। मछली, अण्डा, पोल्ट्री, सब्जी, भाजी इत्यादि उत्पादों का विक्रय शहर के बाहर निर्धारित समय तक कराने के लिए सीएमओ को निर्देशित किया। जिससे शहर के अंदर अनावश्यक भीड़ न हो। इस हेतु उन्होंने शहरी क्षेत्रों में मुनादी कराने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का  कड़ाई  से  पालन  कराने  के  अधीन,  टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को संचालन किया जाएगा।

कलेक्टर ने अनावश्यक घूमने, मास्क न पहनने, एवं निर्देशो के उल्लंघन करने वालो पर सतत अर्थदंड की कार्यवाही किये जाने की हिदायत दी। साथ ही सभी तहसीलदारों को ग्रामीण क्षेत्रो में भी लॉकडाउन का पालन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जावेगी। एसपी श्री बालाजी राव ने बैठक में सभी एसडीओपी एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लॉक डाउन के संबंध में जारी निर्देशो को अच्छे से समझ ले एवं राजस्व अमले के साथ समन्वय कर कार्य करे। जिससे सभी निर्देशो का सही से क्रियान्वयन किया जा सके। साथ ही कुछ संवेदनशील क्षेत्रो में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए विशेष निगरानी रखे। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में बिना मास्क एवं कोरोना गाईड लाइन का पालन न करने वालो पर निरतंर कार्यवाही करते रहे। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों से भी ग्रामीण क्षेत्र के अपने सूचना तंत्र को सक्रिय करने की बात कही। जिससे बिना अनुमति के शादी व्याह जैसे कार्यक्रम पर रोक लगाते हुए दंडात्मक कार्यवाही की जा सके।
स.क्र./1030/ सुरजीत फोटो 

Source: http://dprcg.gov.in/