चाइल्ड लाइन के आपतकालीन संपर्क नंबर- 1098 पर दे सकते हैं सूचना

जांजगीर-चांपा 7 मई 2021

   किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों के तहत जिले में संचालित सुविधाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु  राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है।
     जारी निर्देश के अनुसार कोविड संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास एवं ऐसे बालक जिनके माता-पिता कोविड संक्रमण के कारण बालकों की देखरेख में असमर्थ हैं, उन बालकों को बाल कल्याण समिति के माध्यम से अल्प अवधि या समिति के निर्णय अनुसार 0 से 18 वर्ष के बच्चों को बाल संरक्षण संस्थान ने आश्रय प्रदान कर उनका प्रभावी संरक्षण की कार्रवाई की जानी है। बाल  कल्याण समिति एवं चाइल्ड लाइन के आपतकालीन संपर्क नंबर 1098 पर सूचना दी जा सकती है। चाइल्ड लाइन नंबर सभी दिवसों में 24 घंटे ंसंचालित हैं।  इसके अलावा जिला बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष श्रीमती नम्रता पटेल – 9617545510,  सदस्य सुश्री संतोषी राठौर 6263559935, श्री मुरलीधर चंद्रमा 7828600768,  संतोष देवांगन 9302718877 और श्री सत्यनारायण शर्मा 9425228539 पर भी सूचना दी जा सकती है।  इन नंबरों पर कोविड संक्रमण के कारण अनाथ हुए बालकों अथवा उनके माता-पिता को संक्रमण के कारण बालकों की देखरेख में असमर्थ हैं ऐसे बालकों की सूचना दी जा सकती है।

Source: http://dprcg.gov.in/