रायपुर। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश तथा राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सौरभ कुमार ने कोविड-19 महामारी के प्रसार की रोकथाम हेतु किसी क्षेत्र में दो से अधिक एक्टिव कोविड-19 मरीज पाये जाने पर उसे माईक्रो कन्टेनमेंट जोन बनाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने माईक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित करने एवं अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु श्री एन.आर. साहू, अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायपुर को इसके लिए प्राधिकृत करते हुए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

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