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सूरजपुर। जवाहर विद्यालय समिति, मुख्यालय नोएडा के दिशा निर्देश के अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालय में अध्ययनरत् कक्षा 6वी से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए भौतिक रूप से विद्यालय खोले जाने का निर्णय निम्नलिखित शर्तो के आधार पर लिया गया है।

प्रत्येक विद्यार्थी को अपने माता-पिता की स्वीकृति कि वे विद्यालय भेजने को तैयार है तथा कोविड-19 आदि बीमारी होने पर वह तुरंत विद्यालय मे अपना सहयोग प्रदान करेंगे तथा जो भी विद्यालय प्रशासन का निर्णय होगा उसे अभिभावक को मान्य होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं तक के लिए भौतिक रूप से खुल गया है। विद्यार्थी को कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अंतर्गत विद्यालय प्रशासन, सदन प्रभारी, कक्षा अध्यापक एवं अन्य स्टाफ द्वारा समय-समय पर दिए गए समस्त गाइडलाइन एवं दिशा निर्देशों को फॉलो तथा मास्क लगाना, हाथ धोना तथा सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य व सदन के अंदर बाहर साफ-सफाई को समय-समय पर सुनिश्चित होगा कोई भी सामूहिक रूप से एक जगह उपस्थित होकर के कोई कार्यक्रम संपन्न नहीं होगा। विद्यालय परिसर को छोड़कर कोई भी विद्यार्थी बिना अपने अभिभावक, स्कार्ट टीचर के बाहर नहीं जाएगा। प्रतिदिन अपनी टेंपरेचर की जांच करवानी आवश्यक होगी।

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यदि बुखार, खांसी, जुकाम या अन्य कोई परेशानी होती है तो तत्काल चिकित्सा लेनी होगी और अभिभावक को सूचित करना होगा। अनावश्यक कोई भी विद्यार्थी इधर-उधर नहीं घूमेगा तथा किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर तत्काल स्टाफ नर्स तथा अपने हाउस मास्टर को बताएगा। कक्षा में समय से उपस्थित हो जाएगा तथा पठन-पाठन में गंभीरता से भाग लेगा।

मॉर्निंग पी.टी. तथा सायं कालीन खेलकूद सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए करना आवश्यक होगा। भोजनालय में भोजन करते समय सामाजिक दूरी का पालन करना होगा तथा भोजनालय के अंदर साफ-सफाई की व्यवस्था में पूर्ण सहयोग करना होगा। सदन के अंदर की साफ सफाई के लिए सभी विद्यार्थी को ड्यूटी चार्ट के अंतर्गत साफ सफाई सुनिश्चित करना होगा तथा बीच-बीच में बार-बार हाथ की धुलाई भी करना आवश्यक होगा।
सभी विद्यार्थी अपने-अपने पेरेंट्स को बार-बार आने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे केवल आवश्यकता पड़ने पर ही सदन प्रभारी से अनुमति लेकर के ही पेरेंट्स, अभिभावक विद्यार्थी से मिलेंगे। किसी भी प्रकार की बाहरी खाद्य पदार्थ को लेना, खाना कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अंतर्गत वर्जित है। अभिभावक द्वारा खाने के लिए वहीं पदार्थ स्वीकार होंगे जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होंगे तथा किसी भी प्रकार के संक्रमण व बीमारी को पैदा नहीं करेंगे जैसे उदाहरण के लिए कच्चा चना, गाय, भैंस का देसी घी, सूखा मेवा, ताजा फल आदि किसी परिस्थिति में दिया जा सकता है। विद्यार्थी को आने से पूर्व उसके अभिभावक, पेरेंट्स नीचे दिए गए प्रोफार्मा में शपथ पत्र भरना अनिवार्य है। विद्यालय में उपस्थित रहने पर जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर मेडिकल जांच प्रत्येक विद्यार्थी को कराना अनिवार्य होगा। अभिभावक आपने पाल्य, पाल्या से मिलने महीने के प्रथम रविवार को ही आयेंगे। पाल्य अपने अभिभावक शिक्षक बैठक समिति के नियमों का पालन करेंगे। अभिभावक शिक्षक परिषद की बैठक में चयनित अभिभावक प्रतिनिधि के द्वारा सारी जानकारी प्रतिमाह करने दिशा निर्देश जारी किया गया हैं।

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