बेमेतरा 07 मई 2021

जिले मे पिछले कुछ दिनों से ऐसे मामले बहुत आ रहे हैं, जिसमें लॉकडाउन की अवधि में अंतर्राज्यीय और अंतर्जिला परिवहन के लिए काफी लोग ऑनलाइन ई पास के लिए आवेदन कर रहे हैं। ऐसे मामलों में कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल ने जिलेवासियों से अपील की है कि कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर यह जरूरी है कि लोग अनावश्यक रूप से अन्य राज्य अथवा जिलों मे यदि अतिमहत्वपूर्ण कार्य न हो तो ना जाएं। केवल अत्यंत आवश्यक अथवा इमरजेंसी की स्थिति में ही ई-पास के लिए आवेदन करें। इमरजेंसी की स्थिति जैसे मेडिकल सुविधा, मृत्यु इत्यादि के मामले में ही ई-पास के जरिए अंतर्राज्यीय अथवा अंतर्जिला परिवहन के लिए अनुमति दी जाएगी। अतः बेवजह परेशान ना हों और ई-पास के लिए अपर कलेक्टर श्री संजय कुमार दीवान को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उनका मोबाईल नम्बर 9406017077, 7000730811 है, उनके सहायता के लिए सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख बेमेतरा श्री राधाकिशन 7745977600 इनको ई-पास, अंतर्जिला तथा अंतर्राज्यीय आवागमन की अनुमति । जिलाधीश ने कहा है कि अत्यावश्यक काम होने पर आवेदक ऑनलाइन आवेदन करें उन्हें इस आधार पर ई-पास जरूर जारी किया जाएगा।
         जिला प्रशासन द्वारा ई-पास जारी करने मे आ रही व्यवहारिक दिक्कत को ध्यान मे रखते हुए अब ऑफलाईन पास भी जारी किया जा रहा है। दूसरे राज्य मे जाने के लिए निर्धारित प्रारुप मे आवेदन संयुक्त जिला कार्यालय के रुम नम्बर-31 मे जमा किया जायेगा। अपर कलेक्टर ने बताया कि अन्तर्राज्यीय यात्रा अनुमति हेतु आवेदन करने का समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 02 बजे तक निर्धारित किया गया है। अनुमति/आदेश प्राप्त करने का समय सायं 05 बजे से 5ः30 बजे तक है। पास के लिए आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होगा इनमे आधार कार्ड की प्रति (प्रत्येक का), वाहन चालक का लायसेंस, संबंधित वाहन का आरसी, शोक पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रपत्र/अन्य दस्तावेज। अपर कलेक्टर ने बताया कि एक वाहन मे केवल तीन व्यक्तियों (वाहन चालक सहित) को अनुमति है।
समा.क्र.13

Source: http://dprcg.gov.in/