बालश्रम निषेध सूचना - Child Labour
बालश्रम निषेध सूचना - Child Labour

बेमेतरा 31 मई 2021

बालक एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (1) के अनुसार किसी भी बालक (14 वर्ष से कम) की किसी भी तरह के उपजीविका अथवा प्रक्रिया में कार्य करने अथवा कार्य पर रखे जाने की अनुमति नही है तथा धारा 3 (ए) के अनुसार किसी भी किशोर (14 से 18 वर्ष) को अधिसूचित 107 खतरनाक उपजीविका अथवा प्रक्रिया में कार्य करने अथवा कार्य पर रखे जाने की अनुमति नही है। नियोजक द्वारा संस्थान के दृष्टिगोचर स्थल पर किया जाना अनिवार्य है।

श्रमायुक्त कार्यालय, नवा रायपुर ने समस्त नियोजक/प्रोपराईटर/संस्था प्रतिष्ठान प्रमुख (दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाएं निजी अस्पताल एवं नर्सिग होम, टाॅकिज, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, माल, समाचार पत्र संस्थान, निजी शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान, टांसपोर्ट उपक्रम, निजी सुरक्षा एवं प्लेसमेंट एजेंसी/ठेकेदार, रियल स्टेट/कन्स्ट्रक्शन कंपनी इत्यादि) को निर्देश जारी किया गया है कि बालक एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (1) के अनुसार किसी भी किशोर (14 से 18 वर्ष) को अधिसूचित 107 खतरनाक उपजीविका अथवा प्रक्रिया में कार्य करने अथवा कार्य पर रखे जाने की अनुमति नही है। उक्त अधिनियम अंतर्गत परिसंकट मय प्रक्रियाएॅ (कारखाना अधिनियम, 1948) के अंतर्गत उल्लेखित संस्थान पूर्णतः प्रतिबंधित अधिसूचित की गई है।

उक्त अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति में बालक/किशोर श्रम नियोजकों को 6 माह से 2 वर्ष तका का कारावास अथवा 20,000 रूपये से 50,000 रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनो से दण्डित किया जाना प्रावधानित है। उल्लेखनीय है कि बालक एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 संशोधित अधिनियम 2016 की की धारा 12 के अंतर्गत अधिनियम की धारा 3 एवं धारा 14 की संक्षिप्ति को अंतर्विष्ट करने वाली सूचना का प्रदर्शन नियोजक द्वारा संस्थान के दृष्टिगोचर स्थल पर किया जाना अनिवार्य है। उक्त सूचना का प्रदर्शन न करने वाले संस्थान के नियोजक को अधिनियम अंतर्गत एक माह का कारावास या 10,000 रूपये के जुमाने अथवा दोनो से दण्डित किये जाने का प्रावधान है अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत बाल श्रम निषेध सूचना का प्रदर्शन अपने संस्थान के मुख्य द्वार के दृष्टिगोचर स्थल पर सुगम दृश्य आकार में अनिवार्यतः प्रदर्शित करना है।?

समा.क्र.89

Source: http://dprcg.gov.in/