WhatsApp Group

मनरेगा जॉब कार्डों के अद्यतन और सत्यापन के लिए 30 तक विशेष अभियान
मनरेगा जॉब कार्डों के अद्यतन और सत्यापन के लिए 30 तक विशेष अभियान

रायपुर । प्रदेश में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम) जॉब कार्डों के अद्यतन और सत्यापन के लिए 30 नवम्बर 2021 तक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। मनरेगा के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए हर पांच वर्ष में जॉब कार्डों की वैधता की जांच कर अद्यतन एवं सत्यापन किया जाता है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 नवम्बर से 30 नवम्बर तक विशेष अभियान चलाकर परिवार रोजगार कार्डो (जॉब कार्डों) के अद्यतन एवं सत्यापन के निर्देश दिए हैं।

राज्य मनरेगा आयुक्त श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ने सभी कलेक्टरों-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयकों (मनरेगा) को इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। उन्होंने जॉब कार्डों के सत्यापन और अद्यतन के बाद राज्य मनरेगा कार्यालय को 10 दिसम्बर तक निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भेजने कहा है। उन्होंने परिपत्र में बताया है कि श्रमिक परिवारों को जारी जॉब कार्ड पांच वर्षों के लिए वैध रहता है। इसकी वैधता की जांच कर, अद्यतन व सत्यापन कर नवीनीकरण किया जाना है। जॉब कॉर्ड यदि डुप्लीकेट हो या संबंधित परिवार के सभी सदस्य दूसरे ग्राम पंचायत में स्थाई रूप से निवास कर रहे हों अथवा बहुत समय से गांव में निवास नहीं कर रहे हों, जैसी स्थितियों में ही उस परिवार का जॉब कार्ड निरस्त किया जा सकता है।

इसे भी पढ़ें  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का जनदर्शन - 8 Aug: छत्तीसगढ़ की जनता से सीधा संवाद

मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड के नियमित रूप से अद्यतन के लिए संबंधित श्रमिक परिवार द्वारा किए गए कार्य की मांग, उसे उपलब्ध कराए गए कार्य दिवसों की संख्या, मस्टररोल के क्रमांक सहित उपलब्ध कराए गए कार्यों का विवरण, बेरोजगारी भत्ता के संबंध में जानकारी, किए गए कार्य की तारीख एवं दिनों की संख्या, मजदूरी भुगतान की दिनांकवार जानकारी तथा विलंबित क्षतिपूर्ति के भुगतान संबंधी जानकारी जैसी बिंदुओं को सूचीबद्ध किया गया है।

Leave a comment

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *