दलपत सागर में पहुंचने लगा इंद्रावती नदी का पानी
दलपत सागर में पहुंचने लगा इंद्रावती नदी का पानी
  • 4 सदस्य वाले प्राथमिकता राशन कार्ड धारियों को 5 किलो अतिरिक्त चावल
  •  5 या 5 से अधिक सदस्य वाले राशन कार्ड धारियों को 3 किलो चावल प्रति सदस्य के मान से
  • अतिरिक्त निःशुल्क चावल की पात्रता

महासमुन्द 27 मई 2021

 कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए लाॅकडाउन में रोज कमाकर खाने वालों के सामने एक संकट सा आने लगा था। संक्रमण को फैलनें से रोकने एवं लोगों के सुरक्षित स्वास्थ्य बचाव के लिए लाॅकडाउन के दौरान गरीब परिवारों तथा मजदूरों को भी घर में ही रहना पड़ रहा था। जिससे उनके मन में अपने परिवार के अन्य सदस्यांे के लिए भोजन की व्यवस्था तथा घर के बचे राशन के समाप्त होने की चिंता सतानें लगी थी। राज्य शासन ने गरीबों, जरूरतमंदों की इस समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कोई भूखा नहीं रहें इस संकल्प के साथ कोरोना के चलते पात्र प्राथमिकता राशन कार्ड धारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् दो माह मई और जून माह का एक साथ निःशुल्क चावल वितरण किए जाने के निर्देश दिए गए है।

जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशन कार्डों में माह मई और जून का नियमित एवं अतिरिक्त खाद्यान्न का एकमुश्त वितरण के संबंध में निर्देश दिए है। भारत सरकार द्वारा अंत्योदय राशन कार्ड में माह मई एवं जून के लिए निःशुल्क अतिरिक्त चावल आबंटन जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि अंत्योदय राशन कार्डधारी के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो के हिसाब से अतिरिक्त चावल मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 1 से 3 सदस्य वाले प्राथमिकता राशन कार्ड धारियों को अतिरिक्त चावल की पात्रता नहीं है। चार सदस्य वाले प्राथमिकता राशन कार्ड धारियों को 5 किलोग्राम के हिसाब से दो माह का 10 किलोग्राम अतिरिक्त चावल मिलेगा। पाॅच या पाॅच से अधिक सदस्यों वाले प्राथमिकता वाले राशन कार्ड धारियों को 3 किलोग्राम प्रति सदस्य के मान से अतिरिक्त चावल की पात्रता होगी। इस प्रकार प्रति सदस्य को 2 माह (मई और जून) का 6 किलोग्राम अतिरिक्त चावल मिलेगा।

यह राशन निःशुल्क मिलेगा। जिले में अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित एंव निःशक्त जन राशन कार्ड में माह मई एवं जून के चावल का नियमित आबंटन का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। सामान्य राशन कार्डाें में पूर्व प्रचलित पात्रता एवं निर्धारित उपभोक्ता दर पर वितरण किया जा रहा है।

क्रमांक/111/1938

Source: http://dprcg.gov.in/