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Cg High Court
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बिलासपुर में हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बेटे को अपनी वृद्ध मां को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है! कोर्ट ने कहा कि माता-पिता की वजह से ही बेटा इस खूबसूरत दुनिया में आया है और उन्हें गुजारा भत्ते से वंचित करना कानून और नैतिकता के खिलाफ है।

मामले की जानकारी:

  • जगदलपुर निवासी सुनीला मंडल के पति एसपी मंडल राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) के कर्मचारी थे।
  • वर्ष 2007 में एसपी मंडल रिटायर हुए और उन्हें एनएमडीसी की नीति के तहत 4 हजार रुपए पेंशन मिल रहा था।
  • वर्ष 2017 में एसपी मंडल का निधन हो गया।
  • सुनीला मंडल को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा और उनके दोनों बेटे उनकी देखभाल करने से इनकार कर रहे थे।
  • वर्ष 2019 में सुनीला मंडल ने जगदलपुर के फैमिली कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन दायर किया और अपने बड़े बेटे संजय कुमार मंडल को गुजारा भत्ता देने का निर्देश देने की मांग की।
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फैमिली कोर्ट का आदेश:

  • फैमिली कोर्ट ने संजय कुमार मंडल को मां को हर माह 15 हजार रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया।

हाई कोर्ट का फैसला:

  • संजय कुमार मंडल ने फैमिली कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी।
  • हाई कोर्ट ने संजय कुमार मंडल की याचिका खारिज कर दी।
  • कोर्ट ने कहा कि माता-पिता की वजह से ही बेटा इस खूबसूरत दुनिया में आया है और उन्हें गुजारा भत्ते से वंचित करना कानून और नैतिकता के खिलाफ है।

यह फैसला छत्तीसगढ़ में माता-पिता के प्रति बच्चों की ज़िम्मेदारी को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। यह फैसला उन वृद्ध माता-पिता के लिए एक उम्मीद की किरण है, जो अपने बच्चों की नेगलेक्ट का शिकार हैं।

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