भिलाई विधायक देवेंद्र यादव पर चुनाव याचिका में सत्ता दुरुपयोग का आरोप
भिलाई विधायक देवेंद्र यादव पर चुनाव याचिका में सत्ता दुरुपयोग का आरोप

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक दिलचस्प मामले की सुनवाई हो रही है। भिलाई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रेमप्रकाश पांडेय ने विधानसभा चुनाव में हारने के बाद चुनाव याचिका दायर की है। इस याचिका में विधायक देवेंद्र यादव पर सत्ता का दुरुपयोग करने, चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को प्रभावित करने और आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।

यह मामला बिलकुल फिल्मों जैसा है, जहां पूर्व विधायक ने देवेंद्र यादव के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की है। इस याचिका की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय के सिंगल बेंच में हुई।

सुनवाई के दौरान एक अनोखा मोड़ आया। प्रेमप्रकाश पाण्डेय के वकील ने 21 अगस्त को कोर्ट में तीन अंतरिम आवेदन पेश किए। देवेंद्र यादव के वकील ने बताया कि उनके क्लाइंट को राज्य शासन ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिला मुख्यालय में घटित घटना के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और वह जेल में हैं।

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वकील ने यह भी कहा कि विधायक यादव से चुनाव याचिका के संबंध में चर्चा नहीं हो पा रही है। लेकिन प्रेमप्रकाश पांडेय के वकील ने कोर्ट को चौंकाते हुए बताया कि विधायक यादव जेल से पेशी के दौरान ट्वीट कर रहे हैं और एक्स के अलावा इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर सक्रिय हैं। वे सूजरपुर की घटना को लेकर मीडिया में बयान भी दे रहे हैं।

कोर्ट को यह जानकर हैरानी हुई कि विधायक यादव अपने मामले में अपने वकील से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और उनसे चर्चा नहीं हो रही है। कोर्ट ने इस टालमटोल को जानबूझकर किया हुआ बताया और विधायक यादव पर एक हजार रुपये का जुर्माना ठोंक दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।

यह मामला दिखाता है कि आज के समय में राजनीति और कानूनों के साथ सोशल मीडिया का कितना गहरा रिश्ता है। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले का आगे क्या होगा।

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