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⚡️ छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग का 'महा-एक्शन': 88 बड़े बकाएदारों के बिजली कनेक्शन कटे, अवैध उपयोग पर सीधे FIR
⚡️ छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग का 'महा-एक्शन': 88 बड़े बकाएदारों के बिजली कनेक्शन कटे, अवैध उपयोग पर सीधे FIR

रायपुर, 6 दिसंबर 2025/ बिजली बिलों के लंबे समय से बकाया भुगतान को लेकर छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग (Chhattisgarh Power Department) ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने बकाया बिजली बिल वसूली के लिए राज्यव्यापी अभियान तेज कर दिया है।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के बरियो वितरण केंद्र (Bariyo Power Center) में चलाए गए एक विशेष ‘वसूली महा-अभियान’ के तहत विभागीय टीम ने 88 बड़े बकाएदारों के बिजली कनेक्शन काट दिए। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि डिस्कनेक्ट किए गए कनेक्शन से अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने वालों पर सीधे एफआईआर (FIR) दर्ज की जाएगी।

🚨 ₹23 लाख से अधिक के बकाए पर गिरी गाज

मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी, अम्बिकापुर क्षेत्र श्री यशवंत शिलेदार के नेतृत्व में यह बड़ा एक्शन लिया गया। अधीक्षण अभियंता श्री के.एन. सिंह, कार्यपालन अभियंता बलरामपुर श्री प्रकाश अग्रवाल सहित सभी सहायक एवं कनिष्ठ अभियंताओं की संयुक्त टीम ने बरियो में यह कार्रवाई की।

  • कुल 88 बकाएदारों के बिजली कनेक्शन काटे गए।
  • इन कनेक्शनों पर कुल बकाया राशि ₹23 लाख 96 हज़ार 988 थी।
  • कार्रवाई के दौरान 24 बकाएदारों ने मौके पर ₹9 लाख 19 हज़ार 563 की बकाया राशि का तत्काल भुगतान कर दिया।

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⚠️ अवैध बिजली उपयोग पर होगी कानूनी कार्रवाई और FIR

मुख्य अभियंता श्री शिलेदार ने अधिकारियों को प्रतिदिन सघन वसूली अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सबसे बड़ी चेतावनी उन उपभोक्ताओं को दी गई है जिनके कनेक्शन काट दिए गए हैं।

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उन्होंने निर्देश दिया कि:

  1. जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए हैं, उनके घरों की शाम के समय नियमित जांच की जाए।
  2. यदि कोई उपभोक्ता अनाधिकृत रूप से बिजली उपयोग करते पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  3. आसपास से अनाधिकृत कनेक्शन लेकर बिजली उपयोग करने पर धारा 138 के तहत एफआईआर दर्ज कर न्यायालयीन कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं से समय पर बिजली बिल जमा करने की अपील की है ताकि किसी भी तरह की अनिवार्य कार्रवाई से बचा जा सके।


क्या आप जानते हैं?

  • धारा 135: चोरी (Theft) और अनाधिकृत रूप से बिजली का उपयोग करने पर लगती है।
  • धारा 138: मीटर या उपकरणों के साथ छेड़छाड़ (Interference with Meters) या दुरुपयोग पर लगती है।

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