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दंतेवाड़ा में एनएमडीसी को 16 अरब से ज्यादा का जुर्माना, खनिज रायल्टी नियमों का उल्लंघन
दंतेवाड़ा में एनएमडीसी को 16 अरब से ज्यादा का जुर्माना, खनिज रायल्टी नियमों का उल्लंघन

रायपुर: सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकारों को खनिज रायल्टी का अधिकार दिए जाने के बाद दंतेवाड़ा में बड़ी कार्रवाई हुई है। दंतेवाड़ा कलेक्टर ने एनएमडीसी किरंदुल काम्प्लेक्स को नोटिस जारी कर स्वीकृत खनिज पट्टों में अनियमितताओं के लिए 16 अरब 20 करोड़ 49 लाख 52 हजार 482 रुपए का जुर्माना लगाया है।

कलेक्टर का आरोप:

कलेक्टर द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि ग्राम किरन्दुल, तहसील बड़े बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में स्वीकृत लौह अयस्क खनिज पट्टों (डिपाजिट नं 14 एमएल, डिपाजिट नं 14 एनएमजेड, डिपाजिट नं 11) में अनियमितताएं पाई गई हैं। एनएमडीसी ने छत्तीसगढ़ खनिज (उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 के विभिन्न नियमों का उल्लंघन किया है।

जुर्माने की राशि:

कलेक्टर ने एनएमडीसी पर खनिज के बाजार मूल्य और रायल्टी सहित कुल 16,20,49,52,482 रुपए का जुर्माना लगाया है।

अंतिम तिथि:

एनएमडीसी को यह जुर्माना 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा।

क्या है पूरा मामला?

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यह मामला खनिज रायल्टी के अधिकारों को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया था कि राज्य सरकारें खनिज रायल्टी का अधिकार रखती हैं। इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने खनिज पट्टों की जांच शुरू की है। दंतेवाड़ा कलेक्टर द्वारा एनएमडीसी को जारी नोटिस इसी जांच का हिस्सा है।

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