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कंटेनमेंट अवधि में कुछ गतिविधियों के संचालन में मिली सशर्त अनुमति
कलेक्टर श्री भीम सिंह ने जारी किया आदेश

रायगढ़, 7 मई2021

कलेक्टर श्री भीम सिंह द्वारा कोविड-19 पाजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये रायगढ़ जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 16 मई 2021 रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट अवधि के दौरान पूर्व में जारी आदेश में दी गई छूट के अतिरिक्त विभिन्न गतिविधियों के संचालन की सशर्त अनुमति दी जाती है।
बैंक और डाकघर 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ सभी प्रकार के सभी व्यापारिक लेन-देन के लिए प्रात: 10 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालकों द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी। पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 6.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।
शहर से आउट-साईट या हाईवे पर स्थित ट्रक मरम्मत की दुकान, स्पेयर पार्टस की दुकान एवं टायर-ट्यूब की दुकान को प्रात: 8 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। सभी पेट्रोल पंप को उनके निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। पूर्व में जारी आदेश में उल्लेखित सभी शर्तें पूर्ववत् लागू रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
स.क्र./27/राहुल

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Source: http://dprcg.gov.in/