नगरीय निकायों के चुनाव संबंध में कलेक्टर एसपी की बैठक
नगरीय निकायों के चुनाव संबंध में कलेक्टर एसपी की बैठक

रायपुर । प्रदेश के 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में आगामी समय में होने वाले आगामी आम चुनाव के संबंध में राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री ठाकुर राम सिंह ने महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव श्री रिमिजुइस एक्का सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री डीडी सिंह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव श्री सी आर प्रसन्ना, सहित संबंधित जिलों के कलेक्टर और एस पी शामिल हुए।
बैठक में निर्वाचन प्रक्रियाओं के दौरान कोविड-19 गाईडलाईन के पालन के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। निर्वाचन आयुक्त श्री ठाकुर राम सिंह ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव से खास तौर पर इस संबंध में चर्चा की। उन्होेंने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से लेकर मतगणना तक कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना है। मतदान केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर एवं मास्क की व्यवस्था रखें। मतदान दलों का गठन करने से पूर्व इस बात पर विशेष ध्यान दें कि सभी मतदान कर्मी वैक्सीनेटेड हों। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र, नामांकन प्राप्ति केन्द्र, संवीक्षा केन्द्र, वितरण, वापसी केन्द्र इत्यादि गतिविधियों एवं केन्द्रों पर कोविड-19 गाईडलाईन का पालन करने के साथ-साथ मतदान कार्य में लगे कार्मिकों के लिए उचित चिकित्सा व्यवस्था रखें।

निर्वाचन आयुक्त ने बैठक में निर्देश दिए कि सभी कलेक्टर अपने-अपने जिलों में मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्था की जानकारी लें। उन्होंने कहा कि यदि किसी परिस्थिति में मतदान केंद्र का बदलाव किया जाता है, तो इस संबंध में मतदाताओं को जानकारी देने के लिए अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें। मतदान केन्द्रों में मतदान हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें साथ ही मतदाताओं के लिए पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था होना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि अपने-अपने क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कर, मतदान केन्द्रों की वार्डवार संख्यात्मक जानकारी, संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों का चिन्हांकन कर लें। सुरक्षा संबंधी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा जाए। निर्वाचन आयुक्त ने सभी 15 निकायों में आर.ओ. और ए.आर.ओ. नियुक्ति हेतु अधिकारियों की उपलब्धता की जानकारी ली और कहा कि यदि अधिकारी-कर्मचारी की उपलब्धता में कोई कमी हो तो आयोग को अवगत कराएं, ताकि सामान्य प्रशासन विभाग से इस संबंध में बातचीत की जा सके।

उन्होंने कहा कि योग्य एवं एफिशिएंट अधिकारी कर्मचारियों का चयन आर.ओ. और ए.आर.ओ. और सेक्टर ऑफिसर के रूप में करें। निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन व्यय पर भी पैनी निगाह रखें। निर्वाचन व्यय संपरीक्षक इस कार्य को अंजाम देंगे। श्री सिंह ने मतपत्रों के मुद्रण हेतु  मुद्रणालय में मुद्रण की व्यवस्था  के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में जहां तक संभव हो शासकीय वाहन का ही इस्तेमाल करें बहुत आवश्यक होने पर ही किराए के वाहन का उपयोग किया जाए। उन्होंने कलेक्टरों से जिले में उपलब्ध वाहनों की संख्यात्मक जानकारी भेजने को भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि शासकीय वाहनों को यदि मरम्मत की ज़रूरत हो तो यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवा लें। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सामग्री वितरण, वापसी केन्द्र, स्ट्रांग रूम एवं मतगणना केंद्र के लिए ऐसे स्थान का चयन करें जहां कोविड 19 के गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। इसके लिए बड़ी जगह का चयन करें और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे। उन्होंने नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए ओनो सॉफ्टवेयर का शतप्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने कहा है। श्री सिंह ने उम्मीदवारों को ओनो के संबंध में सहायता देने सुविधा केन्द्र की स्थापना और सुविधा केन्द्र पर कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं कर्मचारियों की नियुक्ति, कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर आदि के इंतजाम रखने के निर्देश भी दिए।

निर्वाचन आयुक्त ने मतदान का प्रतिशत बढ़ाये जाने औऱ मतदाताओं को जागरूक एवं प्रशिक्षित करने जाबो कार्यक्रम के द्वारा अधिक से अधिक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि युवा मतदाताओं को मतदान के महत्व से अवगत कराने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार करें इसके लिए सभी जिलों में जाबो कार्यक्रम के नोडल नियुक्त करें। निर्वाचन के दौरान एक ही प्रकार की मत पेटी का करें उपयोग
निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश दिए कि निर्वाचन के दौरान एक ही प्रकार की मत पेटी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए उन्होंने बताया कि वर्तमान में दो प्रकार की मत पेटियां गोदरेज टाइप दूसरी एमपी टाइप उपलब्ध है। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि उपलब्ध मत पेटियों को सरलता से उपयोग में लाने योग्य बनाने के लिए यह सुनिश्चित कर लें कि सभी अच्छी वर्किंग कंडीशन में हो, आवश्यक हो तो मत पेटियों की ऑयलिंग  इत्यादि करवा लें। श्री सिंह ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बैलट बॉक्स उपलब्ध है अतः किसी भी स्थिति में डैमेज्ड या जंग लगे बैलट बॉक्स उपयोग में नहीं आने चाहिए।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा कार्य निर्वाचन है सभी निर्वाचन सामग्रियों की गुणवत्ता चेक कर लें। बैठक में निर्वाचन प्रतिबंधात्मक कार्यवाही (धारा 144 एवं अन्य धारा अन्तर्गत),बल की व्यवस्था, बस्तर संभाग के जिलों के लिए सुरक्षा व्यवस्था आवश्यकतानुसार अस्त्र-शस्त्र लायसेंस जमा करने संबंधी आदेश,सभा जुलूस का नियमन आदि पर भी चर्चा की गई। उन्होंने मतदान के पूर्व शराब पर प्रतिबंध लगाने के सम्बंध में भी चर्चा की। इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985, ध्वनि विस्तार यंत्रों पर प्रतिबंध, छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994, आदर्श आचरण संहिता का पालन पर भी चर्चा की गई।