स्टील उद्योग के लिए रियायती पैकेज
स्टील उद्योग के लिए रियायती पैकेज

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा एक जून 2020 से छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के उपभोक्ताओं के लिए लागू नई विद्युत की दरांे से उत्पन्न परिस्थिति में राज्य के स्टील उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में बने रहने को ध्यान रखते हुए राज्य शासन द्वारा जनहित में रियायती पैकेज प्रदान किया गया है।

ऊर्जा विभाग द्वारा इस संबंध में मंत्रालय से जारी आदेशानुसार राज्य के ऐसे स्टील उद्योग (एचव्ही-4) श्रेणी जिनका छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से संबद्ध भार 2.5 एमव्हीए या 2.5 एमव्हीए से अधिक हो उन्हें वित्तीय वर्ष 2020-21 में अधिसूचित टैरिफ जो कि जुलाई 2021 तक प्रभावशील रहा है, में अधिसूचित टैरिफ में सम्मिलित ऊर्जा प्रभार में एक अप्रैल 2021 से 31 जुलाई 2021 तक 80 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी गई है। यह छूट केप्टिव पॉवर प्लांट का संचालन नहीं करने वाले या अधिकतम एक मेगावाट क्षमता तक के केप्टिव पॉवर प्लांट का संचालन करने वाले स्टील उद्योगों को दिया जाएगा।
इन उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 80 पैसे प्रति यूनिट की छूट के अतिरिक्त, वर्ष 2020-21 में अधिूसचित टैरिफ में सम्मिलित लोड फैक्टर इनसेंटिव में कमी की प्रति पूर्ति के लिए एक अप्रैल 2021 से ऊर्जा प्रभार में अधिकतम छूट की सीमा 41 पैसे प्रति यूनिट तक होगी, जिसकी गणना वास्तविक अर्जित लोड फैक्टर के आधार पर किया जाएगा, जैसा कि वर्ष 2019-20 के टैरिफ आर्डर में सम्मिलित था, ताकि लोड फैक्टर इनसेंटिव में कमी की वास्तविक पूर्ति हो सके।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-65 के अनुपालन में रियायती पैकेज के तहत राज्य के पात्रताधारी स्टील उद्योगों को एक अप्रैल 2021 से 31 जुलाई 2021 तक ऊर्जा प्रभार में इस छूट के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति के सब्सिडी की राशि के अग्रिम भुगतान के लिए बजट में वांछित प्रावधान किया जाएगा। लेकिन राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देय सब्सिडी का भुगतान वित्त विभाग के सहमति के उपरांत किया जा सकेगा।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *