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हाईकोर्ट ने जीपी सिंह के अंतरिम राहत की मांग को ख़ारिज किया
हाईकोर्ट ने जीपी सिंह के अंतरिम राहत की मांग को ख़ारिज किया

बिलासपुर। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को झटका देते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत की मांग को ख़ारिज कर दिया है। कोर्ट ने राज्य शासन से 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। ज्ञातव्य है कि जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में अलग-अलग दो याचिकाएं दायर की है। अधिवक्ता आशुतोष पांडेय की ओर से दायर इन याचिकाओं में रायपुर में दर्ज राजद्रोह के साथ ही भिलाई में भयादोहन के मामले में की गई एफआईआर को चुनौती दी गई है। इससे पहले 26 अगस्त गुरुवार को निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए पूर्व आईपीएस की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया था। हालांकि, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जीपी सिंह को जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया था।

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