बिलासपुर। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को झटका देते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत की मांग को ख़ारिज कर दिया है। कोर्ट ने राज्य शासन से 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। ज्ञातव्य है कि जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में अलग-अलग दो याचिकाएं दायर की है। अधिवक्ता आशुतोष पांडेय की ओर से दायर इन याचिकाओं में रायपुर में दर्ज राजद्रोह के साथ ही भिलाई में भयादोहन के मामले में की गई एफआईआर को चुनौती दी गई है। इससे पहले 26 अगस्त गुरुवार को निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए पूर्व आईपीएस की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया था। हालांकि, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जीपी सिंह को जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया था।
- रायपुर: राज्य सेवा से IAS बने 8 अधिकारियों की मुख्यमंत्री से भेंट, जमीनी चुनौतियों पर चर्चा
- सुकमा: 78 साल बाद गोगुंडा में जली बिजली, लाल आतंक के साये से बाहर निकला गांव
- रायपुर-खरोरा मार्ग पर यात्री बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे 40 यात्री
- बस्तर पांडुम 2026: अमित शाह ने देखा जनजातीय गौरव, पर जमीनी स्तर पर कलाकारों को बाजार का इंतजार
- बिलासपुर में 69वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा: छत्तीसगढ़ ने जीता दोहरा स्वर्ण
- दुर्ग में इडली-डोसा बेचने वाले निकले शातिर चोर, 8 इलाकों में दी दबिश, 7 लाख का माल बरामद
- धमतरी, बलौदाबाजार और बिलासपुर में 4 नए रजिस्ट्री दफ्तर: अब नहीं काटने होंगे जिला मुख्यालय के चक्कर
- छत्तीसगढ़ का ‘स्पेस मिशन’: नवा रायपुर में खुला पहला अंतरिक्ष केंद्र, अब हर जिले में होंगे ‘अंतरिक्ष संगवारी’
- रायपुर में 37वीं फेडरेशन कप वॉलीबॉल शुरू, सीएम साय ने अंत तक देखा कांटे का मुकाबला
- जगदलपुर-दुर्ग इंटरसिटी: 6 साल से पटरी से उतरी उम्मीदें, बस्तर की जेब पर भारी पड़ रहा सफर