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Cg High Court
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बिलासपुर में एक बड़ी खबर! हाईकोर्ट ने दुर्ग के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के सीईओ, सुरेंद्र कुमार जोशी के निलंबन को रद्द कर दिया है।

क्या था मामला?

  • सुरेंद्र कुमार जोशी ने विधानसभा चुनाव के दौरान अहिवारा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन दिया था।
  • इस पर शिकायत हुई और अप्रैल में जांच शुरू की गई।
  • जांच के बाद, जोशी को निलंबित कर दिया गया।

हाईकोर्ट का फैसला:

  • सुरेंद्र कुमार जोशी ने निलंबन के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
  • हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद यह तय किया कि जोशी का निलंबन अवैध था।
  • हाईकोर्ट ने महाप्रबंधक द्वारा जारी निलंबन आदेश को रद्द कर दिया।

हाईकोर्ट ने क्यों दिया यह फैसला?

  • हाईकोर्ट ने कहा कि जोशी महाप्रबंधक लेवल के अधिकारी हैं और उनके निलंबन का अधिकार चेयरमैन या रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को है।
  • महाप्रबंधक को उनके बिना निलंबन आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है।
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यह फैसला काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहकारी बैंकों में काम करने वाले अधिकारियों के अधिकारों को मजबूत करता है।

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