बिलासपुर हाईकोर्ट में चल रहे मरवाही वन मंडल में 3.80 करोड़ रुपए की रॉयल्टी घोटाले के मामले में वन विभाग मुश्किल में पड़ गया है। कोर्ट ने वन विभाग से रॉयल्टी रसीद मांगी, लेकिन विभाग उसे पेश नहीं कर पाया।
क्या है मामला?
- मरवाही वन मंडल के पेंड्रा क्षेत्र में 121 एनीकट के निर्माण में खनिज सामग्री की सप्लाई के लिए ट्रक और हाइवा का इस्तेमाल किया गया था।
- वन विभाग ने नियमों के अनुसार रॉयल्टी की रसीद नहीं ली और बिना रसीद के ही 3.80 करोड़ रुपए की रॉयल्टी का भुगतान कर दिया।
हाईकोर्ट की कार्रवाई:
- हाईकोर्ट ने वन विभाग को रॉयल्टी रसीद पेश करने का निर्देश दिया, लेकिन विभाग ऐसा नहीं कर पाया।
- कोर्ट ने याचिकाकर्ता को रिज्वाइंडर दाखिल करने का निर्देश दिया है।
- मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी।
क्या होगा आगे?
- हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब वन विभाग पर दबाव बढ़ गया है।
- देखना होगा कि वन विभाग इस मामले में क्या जवाब पेश करता है।
- यह घोटाला वन विभाग की लापरवाही को उजागर करता है।
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