व्याख्याताओं के लिए खुशखबरी: स्थायीकरण का रास्ता हुआ आसान!
व्याख्याताओं के लिए खुशखबरी: स्थायीकरण का रास्ता हुआ आसान!

छत्तीसगढ़ में सीधी भर्ती से नियुक्त व्याख्याताओं के लिए राहत भरी खबर है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर चुके व्याख्याताओं के स्थायीकरण को लेकर नया निर्देश जारी किया है।

स्थायी पदों की उपलब्धता पर मिलेगा स्थायीकरण

DPI ने स्पष्ट किया है कि जिन व्याख्याताओं ने सफलतापूर्वक अपनी तीन वर्षीय परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है, लेकिन स्थायी पदों की कमी के कारण उन्हें स्थायी नहीं किया जा सका, उन्हें भविष्य में स्थायी पद उपलब्ध होते ही स्थायी कर दिया जाएगा।

DPI ने 12 जुलाई, 7 अगस्त और 13 अगस्त 2024 को जारी आदेशों का हवाला देते हुए कहा है कि वर्ष 2021 में सीधी भर्ती से नियुक्त ई एवं टी संवर्ग के व्याख्याताओं की तीन वर्षीय परिवीक्षा अवधि पूरी हो चुकी है।

नियम 8 उपनियम (5) के तहत आश्वासन

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1951 के नियम 8 के उपनियम (5) के तहत DPI ने यह आश्वासन दिया है कि जिन व्याख्याताओं ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, उन्हें स्थायी पद उपलब्ध होते ही स्थायी कर दिया जाएगा। इससे उन व्याख्याताओं को राहत मिलेगी जो स्थायीकरण को लेकर चिंतित थे।

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रोजगार सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

यह निर्णय व्याख्याताओं को रोजगार सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे उन्हें अपने भविष्य को लेकर आश्वस्ति मिलेगी और वे शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान और बेहतर तरीके से दे पाएंगे।

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