6 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला नहीं
6 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला नहीं
  • होटल, रेस्टोरेंट्स एवं क्लब रात्रि 10 बजे तक खुल सकेगें, आउटसाइट डाइनिंग की भी अनुमति
  • सभी प्रकार की सभा, जूलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित
  • शासकीय कार्यालयों में अतिआवश्यक कार्यों को छोड़कर आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित
  • मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन का पालन करना अनिवार्य

गरियाबंद 01 जून 2021

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार क्षीरसागर द्वारा कंटेनमेंट जोन एवं जनसुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व आदेश को अधिक्रमित करते हुए आज पुनः आदेश प्रसारित किया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में निम्नलिखित गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी जाती है। निजी निर्माण कार्य की सशर्त अनुमति होगी। श्रमिकों को मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेसिंग नियमित रूप से सेनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 के गाईडलाईन नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामाग्री एवं तिरपाल (प्लास्टिक शीट) से संबंधित दुकानों का संचालन की अनुमति प्रातः 08 बजे से संध्या 06 बजे तक किया जा सकेगा।

सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केटध्सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडीध्बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पॉ, पार्क व जिम संध्या 06 बजे तक (रविवार छोड़कर) खुले रहेंगे। वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह एवं होटल-रेस्टोरेंट में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी। होटलध्मैरिज हॉल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर मैरिज हॉल की क्षमता 50 प्रतिशत की सीमा अधीन अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेगें, जिनकी सूची मैरिज हॉल संचालक द्वारा संधारित की जायेगी।

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आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। गरियाबंद जिला अंतर्गत सभी कार्यालय पूर्ववत खुलेगें। शासकीय कार्यालय में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के सभी अधिकारी नियमित रूप से उपस्थित होगें। किन्तु अधीनस्थ कर्मचारी कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ उपस्थित होगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत् टोकनध्ऑनलाइन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकाने, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड एकत्रित कर या राज्य शासन इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जायेगी। होटल, रेस्टोरेंट्स एवं क्लब रात्रि 10 बजे तक खुल सकेगें।

आउटसाइट डाइनिंग की भी अनुमति होगी। किन्तु डायनिंग हॉल एवं रूम में बैठक क्षमता 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स ऑनलाईनध्टेलीफोनिक ऑर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता देंगे। क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10 बजे तक ही रहेगा। होटल में इन-हाऊस अतिथियों के लिए होटल किचनध्स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि हेतु खुल सकेंगे. किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेंडर की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रातः 08 बजे से शाम 05 तक खुलने की अनुमति होगी। निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साध खुलने की अनुमति होगी। सभी संचालित दुकानोंध्स्थापनाओं में निःशुल्क वितरणध्विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जाँच कराना आवश्यक होगा, साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग कडाई से पालन करना अनिवार्य होगा। प्रतिदिन संध्या 06 बजे से प्रातः 06 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान होटलध्रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक मालध्वेयरहाउसध्कार्गो फलध्सब्जी की लोडिंगध्अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयायधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

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प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जायेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी.. पैट शॉप, न्यूजपेपर, दुग्धध्फलध्सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओंध्सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 03,  ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। आम जनता से यह अपेक्षा की जाती है कि अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले एवं निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क धारण करते हुये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग करना अपेक्षित है। यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिरवेज एवं कचरे का डिस्पोजल, इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियोंध्कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में अतिआवश्यक कार्यों को छोड़कर उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

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इसके अलावा निम्न गतिविधियां आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी रूप स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। पम्प. चौपाटी जैसे स्थल नहीं खुलेगें। साथ ही गरियाबंद जिले के सभी पर्यटन स्थल भी आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तिध्प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार, कड़ी कार्ययाही की जावेगी।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा एवं आगामी आदेश पर्यन्त लागू रहेगा।

क्रमांक – 56/पोषण

Source: http://dprcg.gov.in/