धमतरी। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का कस्टम मिलिंग हेतु समय सीमा में धान का उठाव कर चावल जमा करने के निर्देश दिए गए थे। धान उठाव करने के बाद समय पर चावल जमा नहीं करने के मद्देनजर जिले के 32 राईस मिलर्स को कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। खाद्य अधिकारी श्री बसंत कोर्राम द्वारा बताया गया कि समय पर चावल जमा नहीं होने पर इन राईस मिलर्स की अनुज्ञप्ति निरस्त कर, राईस मिल की विद्युत विच्छेदन की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इन सभी 32 राईस मिलों को आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में काली सूची में दर्ज करते हुए कस्टम मिलिंग कार्य से वंचित किया जाएगा।
जिले के 32 राईस मिलर्स, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, इनमें अग्रबंधु इण्डस्ट्रीज, ए.के.राईस इण्डस्ट्रीज, अन्नपूर्णा राईस मिल, अरिहंत एग्रो, अरिहंत राईस इण्डस्ट्रीज, गोयल एग्रोटेक, गुरूदेव ट्रेडर्स, खिलेश राईस मिल शामिल है। साथ ही किसान धान कुटाई केन्द्र, मां अन्नपूर्णा आहार, मीरा राईस मिल, मेसर्स अनिल चन्द्राकर राईस मिल, बी.एम.एग्रो इण्डस्ट्रीज, मेसर्स मूर्ति राईस मिल, मेसर्स परमेश्वरी राईस मिल, मेसर्स विकास राईस मिल, मेसर्स महावीर राईस मिल, न्यू पूजा राईस मिल, ओम नवकार ट्रेडर्स, परमेश्वरी राईस इण्डस्ट्रीज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा पार्वती राईस इण्डस्ट्रीज, रेशमा राईस इण्डस्ट्रीज, रूचि एग्रोटेक, एस.के.फूड्स, सीता राईस मिल, श्री महावीर इण्डस्ट्रीज, श्री शिवम इण्डस्ट्रीज, श्री जगदम्बा राईस मिल, श्री रामदेव मिनी राईस मिल, श्री रतन राईस मिल, श्री साईंकृपा चावल उद्योग और वामन राईस मिल शामिल हैं।

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