बालोद, 07 मई 2021

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि छ.ग. शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) नियंत्रण के संबंध में कार्यालय द्वारा धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन आदेश जारी किए गए हैं। वर्तमान में कोविड-19 पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिला बालोद में सार्वजनिक आवागमन, विवाह, दशगात्र, तेरहवीं आदि एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम/गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है। तत्संबंध में विवाह, दशगात्र, तेरहवीं आदि एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम/गतिविधियों के आयोजन के संबंध में निर्देश प्रसारित किए गए हैं:-
विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयेाजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत 10 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार दशगात्र, तेरहवीं, मृत्यु संबंधी कार्यक्रम एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी। उक्त आयोजनो के संबंध में दिनांक, समयावधि एवं स्थान की जानकारी सहित संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। साथ ही समारोह/कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले समस्त 10 व्यक्तियों की सूची निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अनुविभागीय दण्डाधिकारी को उपलब्ध कराई गई सूची के अतिरिक्त कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। उक्त आयोजनों में शामिल होने वाले व्यक्तियों को आगामी 07 दिवस हेतु होम आईसोलेशन में रहना अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यक्ति में कोविड के लक्षण पाए जाते हैं तो तत्काल कोविड टेस्ट कराना होगा।
विवाह/दशगात्र/तेरहवीं आदि के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा किसी भी स्थानीय अधिकारी/कर्मचारी को कार्यक्रम स्थल पर भेजा जाकर समाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाईजेशन एवं कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाए एवं उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर जुर्माना एवं नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए। अनुमति दिए गए वैवाहित कार्यक्रमों की जानकारी संबंधित ग्राम के कोटवार को दी जाए। ग्राम कोटवार आयोजित कार्यक्रमों की सतत् रूप से निगरानी करेंगे तथा आवश्यक जानकारी/सूचना संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी को देंगे। सरकारी कर्मचारी/अधिकारी से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की जाती है। अतः उनके स्वयं के द्वारा आयोजित कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम जिसमें वे आमंत्रित हो, उनके द्वारा विवाह समारोह आयोजन संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करना सुनिश्चित किया जाए। समारोह आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे फेस मास्क पहनना, नो मास्क नो एन्ट्री एवं सेनेटाईजेशन का पालन किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री महोबे ने जारी आदेश में कहा है कि संबंधित क्षेत्र के राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, नगरीय निकाय एवं पंचायत विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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Source: http://dprcg.gov.in/