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रायपुर। रतनपुर नगर पालिका में पदस्थ उप अभियंता वैभव अग्रवाल को निलंबित कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग के अवर सचिव ने यह आदेश जारी किया है।

मामला रतनपुर नगर पालिका के नए कार्यालय भवन के निर्माण कार्य से जुड़ा है। इस निर्माण कार्य के लिए 165.77 लाख रुपये की लागत से ऑनलाइन टेंडर कमांक 152643 जारी किया गया था। लेकिन, नए कार्यालय भवन निर्माण कार्य के लिए आमंत्रित निविदा खोले जाने में बिना किसी पर्याप्त कारण के अनावश्यक विलंब किया गया।

इसके अलावा, निविदा समिति से अनुशंसा प्राप्त नहीं करने, पुनर्निंविदा की कार्रवाई में अनियमितता और संभावित आर्थिक क्षति के लिए उत्तरदायी पाए जाने के बाद, वैभव अग्रवाल को नियम 1968 के नियम 53 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन अवधि में अग्रवाल का मुख्यालय संयुक्त, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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यह मामला एक बार फिर से नगर पालिकाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को उजागर करता है। इस तरह की अनियमितताओं से न केवल विकास कार्य प्रभावित होते हैं, बल्कि सरकारी धन का भी दुरुपयोग होता है। यह आवश्यक है कि नगर पालिकाएं अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें और जनता के हितों की रक्षा करें।