बिलासपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कोरबा के सिटी मजिस्ट्रेट गौतम सिंह पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह फैसला स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन करने के मामले में दिया है।
मामला लक्ष्मण साकेत नाम के एक कर्मचारी से जुड़ा है जो कोरबा के बालको में कार्यरत हैं। लक्ष्मण और उनकी पत्नी संध्या साकेत के बीच घरेलू विवाद चल रहा था। संध्या ने सिविल लाइन थाने में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने लक्ष्मण को सीआरपीसी की धारा 107, 16 के तहत कार्रवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश किया। जब लक्ष्मण के वकील ने बेल बांड की राशि पेश की, तो शाम 5 बजे सिटी मजिस्ट्रेट ने साल्वेंट श्योरिटी की शर्त लगा दी। शाम होने के कारण लक्ष्मण के वकील साल्वेंट श्योरिटी पेश नहीं कर पाए और सिटी मजिस्ट्रेट ने लक्ष्मण को जेल भेज दिया।
लक्ष्मण ने सिटी मजिस्ट्रेट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका में तर्क दिया गया कि सिटी मजिस्ट्रेट को साल्वेंट श्योरिटी मांगने का अधिकार नहीं है।
हाईकोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट के फैसले को अवैध करार दिया। कोर्ट ने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट का यह फैसला लक्ष्मण के मौलिक अधिकार का हनन है।
हाईकोर्ट ने कोरबा पुलिस और अपर कलेक्टर पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और 30 दिन के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया।