बिलासपुर, छत्तीसगढ़: बिलासपुर नगर निगम ने शहर में पार्किंग सुविधाओं के निजी और व्यावसायिक उपयोग को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए 67 भवन मालिकों को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर भवन शाखा द्वारा की गई है।
नोटिस में कहा गया है कि इन भवन मालिकों को तीन दिन के भीतर पार्किंग क्षेत्रों को खाली करना होगा और उन्हें किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह कदम शहर में सड़कों को व्यवस्थित करने और यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। नगर निगम ने शहर के ऐसे 67 भवनों की पहचान की है जो पार्किंग क्षेत्रों का उपयोग अन्य कार्यों के लिए कर रहे हैं। इनमें स्कूल, अस्पताल, कॉम्प्लेक्स और शोरूम शामिल हैं जो बिना पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था के संचालित हो रहे हैं।
नोटिस मिलने के बाद भवन मालिकों में हड़कंप मच गया है। अब इन भवनों को निर्देश दिया गया है कि वे पार्किंग की स्थिति को सामान्य करें ताकि शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार लाया जा सके।