रायगढ़ में ध्वनि प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई, डीजे संचालकों और वाहन मालिकों को चेतावनी!
रायगढ़ में ध्वनि प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई, डीजे संचालकों और वाहन मालिकों को चेतावनी!

रायगढ़: ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए, रायगढ़ प्रशासन और पुलिस ने शहर में डीजे संचालकों, पिकअप वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों के लिए नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं।

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन अनिवार्य:

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल और पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में जिले की सभी तहसीलों में बैठकें आयोजित की गईं, जहां शासन और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी गई।

डीजे संचालकों के लिए सख्त नियम:

  • वाहनों पर साउंड बॉक्स लगाकर डीजे बजाने पर प्रतिबंध। साउंड बॉक्स जब्त किया जाएगा और वाहन का रिकॉर्ड रखा जाएगा।
  • कार्यक्रमों में ध्वनि प्रदूषण के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य।
  • मानकों का उल्लंघन करने वाले उपकरण जब्त किए जाएँगे।

प्रेशर हॉर्न और मल्टी टोन हॉर्न पर रोक:

  • प्रेशर हॉर्न या मल्टी टोन हॉर्न युक्त वाहनों को जब्त किया जाएगा।
  • वाहन मालिकों और चालकों का डेटाबेस संग्रहीत किया जाएगा ताकि दोबारा अपराध होने पर कड़ी कार्रवाई की जा सके।
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स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के पास ध्वनि यंत्रों पर प्रतिबंध:

  • स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, न्यायालय या कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध।
  • उल्लंघन करने वाले उपकरण जब्त किए जाएँगे।

पिकअप वाहन चालकों को निर्देश:

  • पिकअप वाहन चालक को पहले दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।
  • शहर के अंदर कंपनी के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित।
  • पिकअप वाहनों में सवारी ले जाने पर प्रतिबंध

कड़ी कार्रवाई का संदेश:

रायगढ़ पुलिस और प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह शहरवासियों को ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति दिलाने और शहर में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का एक प्रयास है।

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