बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला शासकीय कर्मचारियों को अनुसूचित और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तबादला नहीं करने का आदेश दिया है।
क्या था मामला?
- महासमुंद में वित्त विभाग में लेखाधिकारी के पद पर पदस्थ कविता चिंचोलकर का तबादला महासमुंद से जिला कांकेर कर दिया गया था।
- कविता चिंचोलकर ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
- याचिकाकर्ता की उम्र 61 वर्ष और 7 महीने है और वह 31 जनवरी 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगी।
हाईकोर्ट का फैसला:
- हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद राज्य शासन के आदेश पर रोक लगा दी।
- उन्होंने याचिकाकर्ता को उनके पूर्व जिले महासमुंद में पदस्थ करने का आदेश जारी किया।
क्या है कारण?
- हाईकोर्ट ने कहा कि 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला शासकीय कर्मचारियों को अनुसूचित और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तबादला करने से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
- उनके पदस्थापन से उनके सेवानिवृत्ति बाद पेंशन, ग्रेच्यूटी, अवकाश नगदीकरण और अन्य राशि प्राप्त करने में देरी हो सकती है।
यह फैसला महिला शासकीय कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुनिश्चित करेगा कि 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के आखिरी वर्षों में अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।