मुंगेली: कोचिंग सेंटर चलाने वाले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित!
मुंगेली: कोचिंग सेंटर चलाने वाले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित!

मुंगेली जिले में एक सरकारी अधिकारी द्वारा नौकरी के साथ-साथ निजी कोचिंग सेंटर चलाने का मामला सामने आया है! कलेक्टर राहुल देव ने लोरमी विकासखंड के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गुलाब सिंह राजपूत को इस गंभीर लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया है।

आरोप:

गुलाब सिंह राजपूत पर रायपुर और बिलासपुर में साईं कृषि इंस्टीट्यूट नामक कोचिंग सेंटर का संचालन करने का आरोप लगा था। इसके अलावा, उन पर फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने का भी आरोप था।

कार्रवाई:

इस मामले में कलेक्टर को प्राप्त शिकायत के बाद, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 08 के तहत कार्रवाई की गई। कलेक्टर के निर्देश पर जाँच शुरू की गई और जाँच के बाद गुलाब सिंह राजपूत को निलंबित कर दिया गया।

गंभीर लापरवाही:

एक सरकारी अधिकारी द्वारा अपनी नौकरी के साथ-साथ निजी कोचिंग सेंटर चलाना सरकारी सेवाओं के प्रति लापरवाही का एक गंभीर उदाहरण है। इस मामले ने जनता में सरकारी अधिकारियों के प्रति विश्वास को कम कर दिया है।

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शिक्षा का व्यवसायीकरण:

यह घटना शिक्षा के व्यावसायीकरण का भी एक उदाहरण है। सरकारी अधिकारी कोचिंग सेंटर चलाकर शिक्षा को एक व्यापार में बदलने का प्रयास कर रहे हैं।

अन्य अधिकारियों के लिए सबक:

इस मामले से अन्य सरकारी अधिकारियों को यह सबक मिलना चाहिए कि उन्हें अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना होगा और किसी भी तरह की अनैतिक गतिविधि में शामिल होने से बचना होगा।

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